मनीष तिवारी ने नए दल-बदल विरोधी कानून पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 03-08-2026
Manish Tewari moves adjournment motion notice seeking discussion on new anti-defection law
Manish Tewari moves adjournment motion notice seeking discussion on new anti-defection law

 

नई दिल्ली 
 
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सोमवार को लोकसभा में 'स्थगन प्रस्ताव' (Adjournment Motion) का नोटिस दिया। इसमें उन्होंने "मौकापरस्ती की वजह से बड़े पैमाने पर हो रहे राजनीतिक दल-बदल" को रोकने के लिए एक नए 'दल-बदल विरोधी कानून' (Anti-Defection Law) की ज़रूरत पर तुरंत चर्चा की मांग की।
 
लोकसभा महासचिव को भेजे अपने नोटिस में, तिवारी ने स्पीकर से आग्रह किया कि वे एक नए कानूनी ढांचे के स्वरूप पर विचार-विमर्श करने के लिए 'प्रश्न काल' (Question Hour), 'शून्य काल' (Zero Hour) और दिन के अन्य सभी निर्धारित कामकाज को स्थगित कर दें। नोटिस में कहा गया, "मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन 'प्रश्न काल', 'शून्य काल' और दिन के अन्य सभी निर्धारित कामकाज को स्थगित करे ताकि एक नए 'दल-बदल विरोधी कानून' के स्वरूप पर चर्चा की जा सके। यह कानून मौकापरस्ती से प्रेरित और बिना किसी वास्तविक वैचारिक या नीतिगत मतभेद के बड़े पैमाने पर होने वाले राजनीतिक दल-बदल पर रोक लगाए, और साथ ही संसद व विधानसभाओं के अंदर और बाहर ईमानदार और आलोचनात्मक असहमति के लिए जगह भी बनाए रखे।"
 
कांग्रेस सांसद ने मौकापरस्ती के कारण दल बदलने पर रोक लगाने और चुने हुए प्रतिनिधियों के सिद्धांतों पर आधारित असहमति व्यक्त करने के संवैधानिक अधिकार की रक्षा करने के बीच संतुलन बनाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।
 
संविधान की दसवीं अनुसूची, जिसे 'दल-बदल विरोधी कानून' के रूप में भी जाना जाता है, 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में जोड़ी गई थी। इसमें उन सांसदों या विधायकों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान है जो पार्टियां बदलते हैं या दल-बदल करते हैं। यह कानून संविधान के अनुच्छेद 102(2) और 191(2) के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों पर लागू होता है।
 
इससे पहले, कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी ने 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' की वित्तीय पारदर्शिता और कामकाज पर सदन में तत्काल चर्चा की मांग करते हुए 'स्थगन प्रस्ताव' का नोटिस दिया था। नोटिस में चौधरी ने आग्रह किया कि ट्रस्ट के खातों और समग्र कामकाज के स्वतंत्र ऑडिट की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए 'शून्य काल', 'प्रश्न काल' और दिन के अन्य निर्धारित कामकाज को स्थगित किया जाए।
इस बीच, संसद में एक और दिन टकराव देखने को मिल सकता है क्योंकि विपक्ष अपनी मांगों पर जोर दे रहा है, जबकि सरकार चल रहे मानसून सत्र के दौरान अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है।