उपराज्यपाल ने कॉन्स्टेबल, फायरमैन की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का आदेश दिया

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 18-06-2026
Lieutenant Governor orders 20% reservation for Agniveers in recruitment of constables and firemen
Lieutenant Governor orders 20% reservation for Agniveers in recruitment of constables and firemen

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली 

 
 दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बृहस्पतिवार को पुलिस कॉन्स्टेबल, फायरमैन, वन गार्ड, जेल वार्डन और वन्यजीव गार्ड जैसे ‘ग्रुप सी’ के पदों पर सेना से सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का निर्देश दिया।
 
संधू ने दिल्ली में मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में, अलग-अलग सरकारी विभागों तथा एजेंसियों में पूर्व-अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने की रणनीति की समीक्षा की।
 
संधू ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘इन युवा पुरुषों और महिलाओं (सेवानिवृत्त अग्निवीरों) के अनुशासन, कौशल और प्रशिक्षण का सही इस्तेमाल करने के लिए, पुलिस कॉन्स्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डन, वन गार्ड तथा वन्यजीव गार्ड जैसे ‘ग्रुप सी’ के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया जाता है।’’
 
‘ग्रुप सी’ के तहत आने वाले पद गैर-राजपत्रित होते हैं।
 
उपराज्यपाल ने कहा कि सभी योग्य भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती खुली रहेगी, ताकि उन्हें समान अवसर मिल सके और देश के लिए उनकी सेवा को मान्यता दी जा सके।
 
उन्होंने कहा कि संबंधित सभी विभागों के लिए भर्ती नियमों में ज़रूरी प्रक्रियाओं और संशोधनों को पूरा करने की समयसीमा 30 जून तय की गई है।