Karnataka: Expired, mislabelled food products worth Rs 1.38 cr seized during inspections
बेंगलुरु (कर्नाटक)
कर्नाटक खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि बेंगलुरु में खाद्य भंडारण और आपूर्ति इकाइयों में एक विशेष प्रवर्तन अभियान के दौरान, बिना लाइसेंस के रखे गए 1.38 करोड़ रुपये मूल्य के एक्सपायर हो चुके और गलत लेबल वाले खाद्य उत्पाद और 4.02 लाख रुपये मूल्य की दवाएं जब्त की गईं। ये निरीक्षण कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यू.टी. खादर के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और नियम, 2011, तथा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत किए गए।
विभाग ने कहा कि ये निरीक्षण बेंगलुरु में आयोजित एक 'पेप्टाइड पार्टी' के संबंध में उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर किए गए। अभियान के दौरान, अधिकारियों ने ऑनलाइन और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचे जाने वाले उत्पादों की अनिवार्य लेबलिंग आवश्यकताओं, निर्माण और समाप्ति की तारीखों, शेल्फ-लाइफ और अन्य खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच की। उन्होंने बिना आवश्यक लाइसेंस के दवाओं के भंडारण की भी जांच की।
देवनहल्ली में एक खाद्य भंडारण इकाई में, अधिकारियों ने 14 लाख रुपये मूल्य के खाद्य उत्पाद जब्त किए जिन पर "गलत या अपर्याप्त लेबलिंग" थी और 10 लाख रुपये मूल्य के एक्सपायर हो चुके खाद्य उत्पाद जब्त किए। बिना लाइसेंस के रखी गई 2.45 लाख रुपये मूल्य की दवाएं भी जब्त की गईं। अनेकल तालुक में एक अन्य भंडारण इकाई में, अधिकारियों ने 19 लाख रुपये मूल्य के गलत लेबल वाले खाद्य उत्पाद और 13 लाख रुपये मूल्य के एक्सपायर हो चुके खाद्य उत्पाद जब्त किए। बिना लाइसेंस के रखी गई 1.57 लाख रुपये मूल्य की दवाएं भी जब्त की गईं।
विभाग ने HBR लेआउट में एक खाद्य व्यवसाय में भी एक्सपायर हो चुके खाद्य उत्पादों का पता लगाया। यह कार्रवाई एक शिकायत के बाद की गई थी जिसमें कहा गया था कि विभिन्न ऑनलाइन डिलीवरी एजेंसियों से खरीदे गए किराने का सामान, दूध, सब्जियां, दही और अन्य खाद्य उत्पादों को एक्सपायरी के बाद फिर से बेचा जा रहा था।
निरीक्षण के दौरान, अधिकारियों को एक्सपायर हो चुके काजू बिस्कुट, रागी का आटा, चिकन पैटी, पनीर, कुकीज़, नट्स, अंडे और आटा मिला। जनहित में लगभग 10,000 रुपये मूल्य के एक्सपायर हो चुके खाद्य उत्पाद जब्त किए गए।
लिंगराजपुरम में एक अन्य प्रतिष्ठान में, अधिकारियों को एक्सपायर हो चुके और एक्सपायरी के करीब वाले उत्पाद मिले, जिनमें पोषण संबंधी उत्पाद, पेय पदार्थ, चॉकलेट, मिठाइयां, घी और नट्स व बीज शामिल थे। विभाग के अनुसार, प्रतिष्ठान के मालिक ने बताया कि वहां लगभग 50 लाख रुपये मूल्य के खाद्य उत्पाद रखे हुए थे। इसके बाद उस जगह को ज़ब्त कर लिया गया। बेंगलुरु ग्रामीण जिले के होसकोटे में एक 'डार्क स्टोर' सुविधा केंद्र पर अधिकारियों ने 42 लाख रुपये मूल्य के एक्सपायर्ड खाद्य उत्पाद ज़ब्त किए। अधिकारियों को वहां गंदगी और 'खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम' तथा लागू नियमों का उल्लंघन मिलने के बाद उस केंद्र को बंद कर दिया गया।
विभाग ने बताया कि होसकोटे केंद्र पर जांच चल रही है, जहां लगभग 1 करोड़ रुपये मूल्य के एक्सपायर्ड और गलत लेबल वाले उत्पाद मिलने की आशंका है। ज़ब्ती के कुल विवरण के अनुसार, गलत या अपर्याप्त लेबलिंग के कारण 33 लाख रुपये मूल्य के खाद्य उत्पाद ज़ब्त किए गए, जबकि 1.05 करोड़ रुपये मूल्य के एक्सपायर्ड और एक्सपायरी के करीब वाले खाद्य उत्पाद ज़ब्त किए गए। ज़ब्त किए गए खाद्य उत्पादों का कुल मूल्य 1.38 करोड़ रुपये था, जबकि बिना लाइसेंस के रखी गई 4.02 लाख रुपये मूल्य की दवाएं भी ज़ब्त की गईं, जिससे ज़ब्त किए गए उत्पादों का कुल मूल्य 1.43 करोड़ रुपये हो गया। विभाग ने कहा कि आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है।