ज्ञानवापी विवादः मुस्लिम पक्ष को आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक दिन का समय

Story by  राकेश चौरासिया | Published by  [email protected] | Date 18-05-2022
ज्ञानवापी विवादः मुस्लिम पक्ष को आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक दिन का समय
ज्ञानवापी विवादः मुस्लिम पक्ष को आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक दिन का समय

 

वाराणसी. बनारस के ज्ञानवापी सर्वे मामले में कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक दिन का समय दिया है. मुस्लिम पक्ष ने अदालत से मस्जिद की दीवार तोड़ने के अनुरोध पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए दो दिन का समय मांगा था.

अजय मिश्रा को न्यायिक आयोग में शामिल करने के अनुरोध पर कल सुनवाई भी होगी. कल 19 मई को कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह को सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में जमा करनी है. अदालत कल सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.

गौरतलब है कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की ओर से आज वाराणसी कोर्ट में नई याचिका दायर की गई है, जिसमें यह मांग की गई है कि हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा द्वारा 6 और 7 मई को केवल ज्ञानवापी मस्जिद में कराए गए सर्वे की रिपोर्ट दी जाए.

आयोग ने आयुक्त अजय मिश्रा को फिर से आयोग में शामिल करने की मांग की है. दरअसल वाराणसी की एक अदालत ने मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद के एक सर्वे मामले में एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया. मिश्रा की तटस्थता पर सवाल उठाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है.

अदालत ने अन्य दो आयुक्तों को भी अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया. अदालत ने पाया कि अजय मिश्रा ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए एक निजी वीडियोग्राफर को काम पर रखा था और वह लगातार मीडिया से केस से जुड़े मुद्दों पर बात कर रहा था, जिसके चलते मिश्रा को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया.