गुरुग्राम हिट-एंड-रन मामला: आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पीड़ित के पिता ने इसे 'हत्या की कोशिश' बताया

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 15-09-2026
Gurugram hit-and-run case: Victim's father says
Gurugram hit-and-run case: Victim's father says "attempt to murder" after accused arrested

 

गुरुग्राम (हरियाणा) 
 
गुरुग्राम हिट-एंड-रन मामले के आरोपी की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद, पीड़िता के पिता ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया और कहा, "यह कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि हत्या की कोशिश है।" पीड़िता सिया के पिता ने पत्रकारों से कहा, "अच्छी बात है कि पुलिस ने FIR दर्ज की है, लेकिन मुझे इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। मैंने सुना है कि पुलिस ने उसे राजस्थान में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अच्छा काम किया है और धारा 307 और 554 लगाई हैं, जो पहले ही लगाई जानी चाहिए थीं। मेरी इच्छा है कि देश में किसी भी महिला को ऐसे हादसे का सामना न करना पड़े। लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। हम गुरुग्राम गए थे और SHO मनोज कुमार से मिले थे, जिन्होंने कहा था कि गिरफ्तारी होगी, और अब गिरफ्तारी हो गई है। यह कोई एक्सीडेंट नहीं है। यह हत्या की कोशिश का मामला है। मैं सभी अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं।"
 
वहीं, दौसा सदर पुलिस स्टेशन के SHO युधिष्ठिर सिंह ने कहा कि जांच और आरोपी के बारे में विस्तृत जानकारी गुरुग्राम के अधिकारी देंगे। सिंह ने कहा, "सोहना से एक ASI और एक हेड कॉन्स्टेबल की संयुक्त टीम आई थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के संबंध में, उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन को बताया कि उन्होंने आगरा रोड इलाके से कथित आरोपियों—कल्याण बैंसला और लवनीश—को हिरासत में लिया है और बाद में उन्हें गुरुग्राम ले गए हैं। जांच और आरोपी के बारे में विस्तृत जानकारी गुरुग्राम के अधिकारी देंगे..."
 
रविवार को गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर बाइकर सिया को टक्कर मारने के आरोपी कल्याण बैंसला को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी कल्याण बैंसला को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया। पुलिस जल्द ही आरोपी को गुरुग्राम लाएगी। इस बीच, गुरुग्राम पुलिस ने मामले में BNS की धारा 09 भी जोड़ी है। पुलिस के बयान के मुताबिक, "गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर एक कार द्वारा महिला बाइक सवार को टक्कर मारने का वीडियो वायरल होने के बाद, गुरुग्राम पुलिस ने खुद संज्ञान लिया और सेक्टर-56 पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया। गहन जांच और CCTV फुटेज के बारीकी से विश्लेषण के बाद, मामले में BNS की धारा 109 (हत्या का प्रयास) जोड़ी गई है, जिसके तहत 10 साल तक की जेल की सज़ा का प्रावधान है।"
 
इससे पहले, सेक्टर-56 के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) मनोज कुमार की अगुवाई वाली एक टीम ने दक्षिण दिल्ली के कालकाजी में पीड़िता के घर जाकर उसका विस्तृत बयान दर्ज किया और पहले से दर्ज FIR में कड़ी नई धाराएं जोड़ीं।