Government should take decision on 50 percent reservation for women in Delhi Medical Council: High Court
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेखा गुप्ता नीत सरकार से दिल्ली चिकित्सा परिषद (डीएमसी) में महिलाओं को कम से कम 50 प्रतिशत आरक्षण देने के संबंध में जल्द निर्णय लेने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने चिकित्सक अंजू गंभीर की जनहित याचिका पर 30 सितंबर को यह आदेश दिया। याचिका में परिषद में महिला चिकित्सकों को ‘‘समान और सार्थक प्रतिनिधित्व’’ देने का अनुरोध किया गया है।
अदालत ने कहा कि डीएमसी का गठन दिल्ली चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1997 के तहत किया गया है, जिसमें चुनाव या मनोनयन, किसी भी माध्यम से महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है, इसलिए अदालत अधिकारियों को ऐसा कोटा देने का निर्देश नहीं दे सकती।
अदालत ने कहा, ‘‘हालांकि, याचिकाकर्ता ने पहले ही एक अभ्यावेदन देकर अपनी मांग रखी है, जिस पर राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारी विचार कर रहे हैं।’’