Delhi HC seeks response on plea alleging non-compliance with departmental action direction
नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर, ACP कालकाजी और इंस्पेक्टर-इन-चार्ज (स्पेशल स्टाफ) से एक अवमानना याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि कोर्ट के उस पुराने आदेश का पालन नहीं किया गया, जिसमें एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक या विभागीय कार्रवाई शुरू करने को कहा गया था। जस्टिस मिनी पुष्करणा की सिंगल बेंच ने पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किए और उन्हें इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
यह याचिका 2024 में दायर एक रिट याचिका से जुड़ी है जिसमें FIR को रद्द करने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया था। आरोप था कि इंस्पेक्टर लगभग नौ वर्षों तक जांच पूरी करने में विफल रहे और कार्यवाही के दौरान जांच के संबंध में कोई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं की। मामले की सुनवाई करते हुए, हाई कोर्ट ने अधिकारी के आचरण पर कुछ टिप्पणियां की थीं और दिल्ली पुलिस तथा संबंधित ACP को विभागीय जांच शुरू करने का निर्देश दिया था।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील उज्ज्वल घई ने कहा कि हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने FIR रद्द कर दी थी, लेकिन अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि राज्य ने कोर्ट के सामने यह भी कहा था कि वे अधिकारी के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक या विभागीय कार्यवाही के नतीजे के बारे में पूरी रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखेंगे। वकील ने दिल्ली पुलिस (दंड और अपील) नियम, 1980 के नियम 13(2) का भी हवाला दिया और कहा कि यह प्रावधान उचित कार्रवाई की बात करता है जब हाई कोर्ट किसी पुलिस अधिकारी के आचरण पर कड़ी टिप्पणी करता है।
यह तर्क दिया गया कि पहले के न्यायिक निर्देशों और लागू नियमों के बावजूद, याचिकाकर्ता को विभागीय कार्यवाही के किसी भी नतीजे के बारे में सूचित नहीं किया गया। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि चूंकि संबंधित FIR पहले ही रद्द की जा चुकी है, इसलिए इस मामले में आगे विचार करने के लिए कुछ नहीं बचा है। हालांकि, हाई कोर्ट ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किए और उन्हें चार सप्ताह के भीतर अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया।