दिल्ली HC ने FIITJEE पर आरोपों वाली ED प्रेस रिलीज़ वापसी दर्ज की

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 02-06-2026
Delhi HC Records ED's unconditional withdrawal of press release containing allegations against FIITJEE and its directors
Delhi HC Records ED's unconditional withdrawal of press release containing allegations against FIITJEE and its directors

 

नई दिल्ली 
 
दिल्ली हाई कोर्ट ने यह दर्ज किया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 26 अप्रैल, 2025 की अपनी प्रेस रिलीज़ को बिना किसी शर्त के वापस ले लिया है, जिसमें FIITJEE और उसके निदेशकों तथा अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। याचिकाकर्ताओं (FIITJEE) ने ED के लखनऊ ज़ोनल ऑफिस द्वारा जारी की गई उस विवादित प्रेस रिलीज़ को चुनौती दी थी, जिसे FIITJEE के नोएडा और दिल्ली स्थित कार्यालयों तथा कुछ निदेशकों और अधिकारियों के आवासों पर की गई तलाशी के बाद जारी किया गया था।
 
प्रेस रिलीज़ को बिना किसी शर्त के वापस लिया जाना, FIITJEE और उसके निदेशकों के उस लगातार रुख को सही साबित करता है कि लगाए गए आरोप बेबुनियाद थे और उनके समर्थन में कोई सबूत नहीं था। याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया कि यह प्रेस रिलीज़ दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक थी, तथा पूरी तरह से अवैध और मनगढ़ंत अनुमानों पर आधारित थी। उनके अनुसार, इसमें बिना किसी ठोस आधार या सबूत के, कई तरह के अनुमान और आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि हालांकि प्रेस रिलीज़ में यह दावा किया गया था कि वह एक "प्रारंभिक विश्लेषण रिपोर्ट" पर आधारित है, लेकिन वास्तव में ऐसी कोई रिपोर्ट मौजूद ही नहीं थी।
 
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के समक्ष यह भी दलील दी कि यह प्रेस रिलीज़, भारत सरकार के गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा 1 अप्रैल, 2010 को जारी किए गए 'कार्यालय ज्ञापन' (Office Memorandum) का उल्लंघन करती है। सुनवाई के दौरान, दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनीं और प्रथम दृष्टया यह पाया कि विवादित प्रेस रिलीज़, उक्त कार्यालय ज्ञापन के विपरीत थी और उसका उल्लंघन करती थी।
 
इसके बाद, प्रतिवादी के वकील ने कोर्ट से कुछ समय मांगा, ताकि वे अपने मुवक्किल (एजेंसी) से यह निर्देश प्राप्त कर सकें कि क्या वे प्रेस रिलीज़ में संशोधन करना चाहते हैं, या फिर वे चाहते हैं कि इस मामले का निपटारा इसके गुण-दोषों (merits) के आधार पर किया जाए। गौरतलब है कि, प्रेस रिलीज़ में यह दावा किए जाने के बावजूद कि वह ज़ब्त की गई सामग्री के प्रारंभिक विश्लेषण पर आधारित है, प्रतिवादी ने कोर्ट के समक्ष यह स्वीकार किया कि ऐसी कोई 'प्रारंभिक विश्लेषण रिपोर्ट' मौजूद ही नहीं थी; और वे प्रथम दृष्टया, लगाए गए आरोपों को साबित करने में असमर्थ रहे।
 
इसके बाद, हाई कोर्ट ने प्रतिवादी के वकील के इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया कि ED ने विवादित प्रेस रिलीज़ को बिना किसी शर्त के वापस लेने का निर्णय ले लिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक रूप से यह भी टिप्पणी की कि, प्रेस रिलीज़ को वापस लेकर, प्रतिवादी ने उन गंभीर परिणामों से स्वयं को बचा लिया है, जिनका सामना उन्हें तब करना पड़ सकता था, यदि कोर्ट को इस मामले का निपटारा इसके गुण-दोषों के आधार पर करना पड़ता।