नई दिल्ली
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शनिवार को आमिर शोकीन को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। उसे एक वीडियो के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें त्रिपुरा के एक व्यक्ति के खिलाफ कथित तौर पर नस्लीय टिप्पणी की गई थी। दिल्ली पुलिस ने उसकी कस्टडी मांगी थी क्योंकि उसे अन्य लोगों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अहमदाबाद ले जाना है। साथ ही, एक मोबाइल फोन भी बरामद करना है।
स्पेशल जज शिल्पी जैन ने सरकारी वकील और आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद आमिर शोकीन को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। आरोपी को एक दिन की न्यायिक हिरासत (जुडिशियल कस्टडी) पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। शुक्रवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजा था। आमिर शोकीन की 6 दिन की पुलिस कस्टडी मांगते हुए, दिल्ली पुलिस ने कहा कि उससे सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के संबंध में पूछताछ करनी है। इस वीडियो में आरोपी, त्रिपुरा के रहने वाले पीड़ित का मजाक उड़ा रहा था।
यह भी बताया गया कि वीडियो में दिख रहे अन्य आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उसे अहमदाबाद ले जाना जरूरी है। यह आपत्तिजनक वीडियो अहमदाबाद में किसी और व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया था, जिसे आमिर शोकीन ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। आमिर शोकीन की ओर से वकील विनीत जैन पेश हुए। उन्होंने पुलिस कस्टडी का विरोध करते हुए कहा कि जांच अधिकारी ने अहमदाबाद का कोई सटीक पता नहीं दिया है। आरोपी को पूरे अहमदाबाद में घुमाया नहीं जा सकता।
यह भी कहा गया कि वीडियो में मौजूद अन्य लोग पीड़ित के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। वे तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं।
सरकारी वकील ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी, अहमदाबाद में मौजूद अन्य आरोपियों का सही पता नहीं बता रहा है। दिल्ली पुलिस ने सदर बाजार पुलिस स्टेशन में SC/ST एक्ट और कानून की अन्य संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की है।
इस मामले में त्रिपुरा की स्थानीय पुलिस ने भी एक अलग FIR दर्ज की है।