राम मंदिर चढ़ावा मामले में प्राथमिकी को चुनौती वाली पत्रकार की याचिका पर सुनवाई करेगा न्यायालय

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 24-08-2026
Court to hear journalist's plea challenging FIR in Ram Temple offering case
Court to hear journalist's plea challenging FIR in Ram Temple offering case

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाने वाले पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की उस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई है, जिसमें कथित ‘रोड रेज’ के एक मामले में गाजियाबाद पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी गई है।
 
उपाध्याय की नयी याचिका का उल्लेख प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष किया गया जिसने इसे मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।
 
उपाध्याय के वकील ने कहा, ‘‘उनके (मुवक्किल के) खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और अब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के कड़े प्रावधानों के तहत भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने 20 अगस्त को उनके घर पर छापा मारा। कल भी पुलिस पांच बजे आई थी। मैंने रिट याचिका दायर की है। मेरा अनुरोध है कि इसे आज या कल, जब भी संभव हो, सूचीबद्ध किया जाए।’’
 
इसके बाद प्रधान न्यायाधीश ने याचिका में मौजूद खामियां दूर किए जाने की शर्त पर मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।