Court seeks response from Centre, WhatsApp on lawyer's plea challenging account suspension
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र और व्हाट्सएप से उच्चतम न्यायालय के एक वकील की याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने मैसेजिंग और कॉलिंग ऐप पर अपने अकाउंट को निलंबित करने को चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव रोहित पांडे की याचिका पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संचार मंत्रालय और व्हाट्सएप इंक को नोटिस जारी किया।
याचिकाकर्ता ने अपने व्हाट्सएप अकाउंट को “मनमाने और एकतरफा” तरीके से निलंबित किए जाने को चुनौती देते हुए कहा है कि बिना किसी पूर्व सूचना या कानूनी ड्राफ्ट, मुवक्किल से संवाद और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) की चुनाव सामग्री सहित उनके डेटा को पुनः प्राप्त करने का अवसर दिए बिना इसे अचानक निष्क्रिय कर दिया गया।
याचिका में कहा गया है, "प्रतिवादी संख्या तीन (व्हाट्सएप) की मनमानी कार्रवाई, विशेष रूप से बीसीडी चुनावों की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता के पेशेवर कर्तव्यों, प्रचार प्रयासों और चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्ष भागीदारी को गंभीर रूप से बाधित कर रही है।"