Centre should provide security to woman held hostage in Dubai, help her return to India: High Court
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र और दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास को निर्देश दिया है कि वे वहां एक विदेशी नागरिक द्वारा कथित रूप से बंधक बनाकर रखी गयी 25 वर्षीय भारतीय महिला की सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने केंद्रीय प्रशासन से यह भी कहा कि यदि महिला चाहे तो वह उसे भारत लौटने में मदद करे।
उच्च न्यायालय ने 26 नवंबर को अपने आदेश में कहा, ‘‘स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास को याचिकाकर्ता की बेटी की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने तथा वर्तमान याचिका में लगाए गए आरोपों को सत्यापित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है।’’
उच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासन से दो सप्ताह के अंदर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 15 दिसंबर नियत की।
उच्च न्यायालय एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें विदेश मंत्रालय को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि वह उसके आवेदन पर विचार करे और उसकी 25 वर्षीय भारतीय बेटी को संयुक्त अरब अमीरात के दुबई से वापस लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए, जहां उसे कथित तौर पर एक विदेशी नागरिक ने बंधक बना रखा है।
याचिकाकर्ता वी. थिरुनावुक्कारासु ने कहा कि उनकी बेटी चेन्नई के एक अस्पताल में नर्स के रूप में काम कर रही थी जहां एक विदेशी नागरिक इलाज के लिए आया था और वहीं दोनों की जान-पहचान हुई थी।