आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘फॉर्च्यून सोया हेल्थ रिफाइंड सोयाबीन ऑयल’ के उत्पादन एवं बिक्री पर रोक लगाने वाले कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस लिमिटेड ने एफएसएसएआई द्वारा उसके उत्पाद के लेबल पर ‘100 प्रतिशत शाकाहारी’ और ‘कोलेस्ट्रॉल मुक्त—फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल’ जैसे दावे किए जाने पर जारी नोटिस को चुनौती दी है।
खाद्य नियामक ने याचिका की सुनवाई पर क्षेत्राधिकार के आधार पर आपत्ति जताते हुए कहा कि याचिकाकर्ता कंपनी गुजरात में स्थित है और उत्पाद का उत्पादन एवं विपणन दिल्ली के बाहर होता है। इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में इस मामले से जुड़ा कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ।
हालांकि, न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि याचिका को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव वाला नहीं माना जा सकता, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा सीधे चुनौती दी गई मूल कार्रवाई एफएसएसएआई ने दिल्ली में की है और इसी कार्रवाई के आधार पर याचिका में राहत मांगी गई है।