पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को बम रखे जाने की धमकी, पुलिस ने तलाश शुरू की

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 22-05-2025
Bomb threat to Punjab and Haryana High Court, police launches search
Bomb threat to Punjab and Haryana High Court, police launches search

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को बृहस्पतिवार को बम रखे जाने की धमकी का एक ई-मेल मिला जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने अदालत परिसर की तलाशी शुरू की. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

अधिकारियों ने बताया कि अदालत परिसर के अधिकतर हिस्सों को खाली करा लिया गया है और फिलहाल वहां आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है. चंडीगढ़ पुलिस के उप विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ-मध्य) उदयपाल सिंह ने कहा, ‘‘उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार कार्यालय को एक ई-मेल मिला जिसमें दावा किया गया कि परिसर में एक आईईडी लगाया गया है. सूचना मिलने पर पुलिस ने गहन तलाशी शुरू की.
 
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने अदालत परिसर के बाहर पत्रकारों से कहा, ‘‘हम एक मामले में सुनवाई के लिए अदालत के अंदर थे. चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) और एसएसपी (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक) भी एक मामले के सिलसिले में अदालत के एक कक्ष में मौजूद थे. उन्होंने कहा, ‘‘हमें बताया गया कि एक ई-मेल मिला है, जिसमें अदालत परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बम निरोधक दस्ते के साथ पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंच गईं.
 
उन्होंने कहा कि शहर प्रशासन और उच्च न्यायालय के अधिकारियों सहित सभी ने सहयोग किया इसलिए कोई अफरातफरी नहीं मची. जैन ने कहा, ‘‘जैसे ही संदेश मिला कि अदालत कक्ष को खाली कर दिए जाएं, सभी ने सहयोग किया. उच्च न्यायालय ‘बार एसोसिएशन’ के अध्यक्ष सरतेज सिंह नरूला ने भी संवाददाताओं को बताया कि बम की धमकी वाला ईमेल मिलने के तुरंत बाद अदालत परिसर को खाली करा लिया गया था.
 
बार के सभी सदस्यों को जारी नोटिस में ‘बार एसोसिएशन’ ने कहा, ‘‘बार के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय में बम की धमकी के बारे में अलर्ट प्राप्त हुआ है. उन्होंने कहा, ‘‘सभी सदस्यों से सतर्क रहने का अनुरोध है. यदि परिसर में कोई संदिग्ध या लावारिस वस्तु पाई जाती है तो कृपया तुरंत उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के कार्यालय को सूचित करें. सदस्यों से अदालत कक्ष एहतियातन तुरंत खाली करने का अनुरोध किया जाता है. नोटिस में कहा गया है कि दोपहर दो बजे के बाद अदालत की कार्यवाही फिर से शुरू होगी.