वाहन पर जीएसटी दर में प्रस्तावित बदलाव से वर्गीकरण विवाद समाप्त होंगे

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 17-08-2025
Proposed change in GST rates on vehicles will eliminate classification disputes
Proposed change in GST rates on vehicles will eliminate classification disputes

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली 
 
 

 माल एवं सेवा कर (जीएसटी) पर आगामी व्यापक सुधारों के तहत वाहनों पर कर का पुनर्गठन किया जाएगा, जिससे इंजन क्षमता और वाहन के आकार से संबंधित वर्गीकरण विवादों का समाधान किया हो सकेगा। अंतत: इसका लाभ आम आदमी को मिलेगा। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी.
 
अभी वाहनों पर जीएसटी की दरें ऊंचे स्लैब में हैं। वाहनों पर 28 प्रतिशत कर लगता है। वाहन के प्रकार के आधार पर, इस दर के ऊपर एक से 22 प्रतिशत तक का क्षतिपूर्ति उपकर भी लिया जाता है.
 
इंजन क्षमता और लंबाई के आधार पर कारों पर कुल कर भार, छोटी पेट्रोल कारों के लिए 29 प्रतिशत से एसयूवी (स्पोर्ट्स यूटिलिटी वेहिकल) के लिए 50 प्रतिशत तक है.
 
इलेक्ट्रिक वाहन पर पांच प्रतिशत की दर से कर लगता है.
 
सूत्रों ने बताया कि जीएसटी प्रणाली को पांच और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय दर संरचना और कुछ चुनिंदा वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत स्लैब में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है.