भोपाल
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में आगामी नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 से कक्षा 1से 12 तक के स्कूली छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार 'बैग लेस स्कूल' मनाने का फैसला किया है.यह निर्णय छात्रों के तनाव को कम करने के लिए लिया गया है.
राज्य में संचालित सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा.राज्य सरकार ने इसके लिए एक नोटिस भी जारी किया है जिसमें उन्होंने छात्रों की कक्षाओं के अनुसार उनके बैग का वजन भी तय किया है.
नोटिस के मुताबिक, पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल बैग का अधिकतम वजन 1.6-2.2 किलोग्राम होगा. इस तरह, कक्षा 3 से 5 वीं के लिए 1.7-2.5 किग्रा, कक्षा 6 वीं और 7 वीं के लिए 2-3 किग्रा, कक्षा 8 वीं के लिए 2.5-4 किग्रा और कक्षा 9 वीं और 10 वीं के छात्रों के लिए 2.5-4. 5किग्रा.
इसके अलावा, 11 वीं और 12 वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल बैग का वजन स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा छात्रों की स्ट्रीम के अनुसार तय किया जाएगा.इस बीच, स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया, "बच्चों पर उनके बैग के बोझ के कारण तनाव से बचने के लिए, हमने छात्रों के बैग के वजन को उनकी कक्षा के अनुसार वर्गीकृत किया है.छोटे छात्रों के बैग का वजन 2.2 तक होगा."
किलोग्राम और बड़े छात्रों के बैग का वजन 4.5किलोग्राम होगा.सप्ताह में एक बार "बैग कम स्कूल" का भी निर्णय लिया है.मंत्री ने कहा,"बैग लेस स्कूल का मतलब है कि बच्चे उस दिन का आनंद लें, खेल खेलें, खेल गतिविधियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संगीत आदि का पता लगाएं.
छात्रों को इस तरह से व्यस्त रखा जाना चाहिए कि स्कूल उन्हें तनाव का विषय न लगे, स्कूल यह उनके लिए खुशी की बात होनी चाहिए.हमने छात्रों के तनाव को दूर करने के लिए इस दिशा में यह पहल की है,''नए शैक्षणिक सत्र (2024-25) से स्कूल बैग नीति का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं.