FSSAI के मानदंडों का पालन न करने वाली चाय की नीलामी नहीं की जा सकेगी: टी बोर्ड

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 29-08-2025
Tea that does not comply with FSSAI norms will not be auctioned: Tea Board
Tea that does not comply with FSSAI norms will not be auctioned: Tea Board

 

कोलकाता

चाय बोर्ड ने कहा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के मानकों के अनुरूप न होने वाली चाय को बिक्री की तारीख से पहले नीलामी से हटा लिया जाएगा।
 
एक परिपत्र में, बोर्ड (टी बोर्ड) ने कहा कि चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के अनुसार, कोई भी विनिर्माता ऐसे पेय पदार्थ का उत्पादन नहीं करेगा जो एफएसएसएआई के मानकों का पालन नहीं करता हो। ऐसी फसलों को बिक्री की तारीख से पहले नीलामी से हटा लिया जाएगा।
 
परिपत्र में यह भी निर्देश दिया गया है कि ऐसी चाय के विक्रेता को ऐसी फसलों को नष्ट करने के लिए बोर्ड से संपर्क करना होगा।
 
इससे पहले, बोर्ड ने एक वर्ष में तैयार सभी डस्ट-ग्रेड चाय पूरी तरह से नीलामी के माध्यम से बेचने को अनिवार्य किया था। पारदर्शिता सुनिश्चित करने, मांग बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण चाय की कीमतों में सुधार के लिए यह कदम उठाया गया था।
 
इंडियन टी एसोसिएशन (आईटीए) और टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टीएआई) जैसे चाय व्यापार निकायों ने बोर्ड के इस कदम की सराहना की है।
 
टीएआई के अनुसार, उत्तर भारत के कुल उत्पादन में डस्ट ग्रेड चाय का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा होता है।