दिल्ली शराब घोटाले में व्यवसायी अरुण पिल्लई को मिली जमानत

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 11-09-2024
Businessman Arun Pillai gets bail in Delhi liquor scam
Businessman Arun Pillai gets bail in Delhi liquor scam

 

नई दिल्ली
 
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी. 
 
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, पिल्लई इस घोटाले से जुड़े दक्षिण भारतीय व्यवसायियों के समूह में शामिल है. इस समूह में कथित तौर पर भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता, अरबिंदो फार्मा के प्रवर्तक शरत रेड्डी; श्रीनिवासुलु रेड्डी और उनके बेटे राघव मगुंटा; और अन्य शामिल हैं.
 
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने पिछले साल अक्टूबर में पिल्लई की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया था और मामले में ईडी से जवाब मांगा था.
 
इससे पहले, जून 2023 में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था, कि मामले में उनकी संलिप्तता अन्य आरोपियों की तुलना में अधिक गंभीर है.
 
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने कहा था, "प्रथम दृष्टया इस अदालत का मानना है कि जांच एजेंसी द्वारा इस अदालत के समक्ष एक वास्तविक मामला पेश किया गया है, जो धन शोधन के कथित अपराध में आवेदक की सक्रिय संलिप्तता को दर्शाता है."
 
ट्रायल कोर्ट ने आगे कहा था कि पिल्लई न केवल एक साजिश में शामिल था, बल्कि वह शुरुआती सबूतों के आधार पर वह घोटाले के पैसे से संबंधित विभिन्न गतिविधियों से भी जुड़ा था. इन गतिविधियों में आय को छिपाना, उसका स्वामित्व रखना, उसे प्राप्त करना या उसका उपयोग करना और उसे वैध संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करना शामिल था.
 
इसके अलावा, अदालत ने कहा था कि पिल्लई के खिलाफ एकत्र किए गए सबूतों से सतही तौर पर यह संकेत मिलता है कि उसने स्वेच्छा से इन गतिविधियों में भाग लिया और वह इन गतिविधियों की प्रकृति और इरादों से पूरी तरह वाकिफ था. उसने इस बात पर प्रकाश डाला था कि पिल्लई ने साजिश, 'दक्षिण के समूह' के गठन और रिश्वत के भुगतान और पुनर्भुगतान में महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका निभाई थी.
 
पिल्लई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में 6 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था. उन्हें पिछले साल दिसंबर में सर्जरी के बाद उनकी पत्नी के स्वास्थ्य को देखते हुए अंतरिम जमानत मिली थी.