सऊदी अरब ने मस्जिदों और स्कूलों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 13-10-2025
Saudi Arabia bans sale of tobacco products near mosques and schools
Saudi Arabia bans sale of tobacco products near mosques and schools

 

रियाद:

सऊदी अरब ने एक बड़ा कदम उठाते हुए मस्जिदों और स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में सिगरेट, ई-सिगरेट, हुक्का सहित सभी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय देश के नगर निगम और आवास मंत्रालय की मंज़ूरी के बाद लागू किया गया है।

उद्देश्य और नियमों की जानकारी

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस प्रतिबंध का मकसद सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना और पूरे देश में एक सुरक्षित व व्यवस्थित कारोबारी माहौल बनाना है।

सऊदी गजट की रिपोर्ट के अनुसार, यह नया नियम उन सभी दुकानों पर लागू होगा जो सिगरेट, हुक्का (शीशा), ई-सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद बेचती हैं।

दुकानों के लिए निर्धारित शर्तें

1. लाइसेंस और पंजीकरण:

  • दुकानदारों को वैध वाणिज्यिक पंजीकरण और नागरिक सुरक्षा विभाग से अनुमोदन लेना अनिवार्य है।

  • नगर निकाय की लाइसेंस प्रक्रिया और उससे जुड़े सभी नियमों का पालन करना होगा।

2. स्थान और आकार:

  • शहरी क्षेत्रों में तंबाकू उत्पादों की बिक्री केवल व्यावसायिक इमारतों के अंदर ही की जा सकेगी।

  • दुकान का न्यूनतम क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर होना चाहिए।

  • दुकान का स्थान सड़क की चौड़ाई और ज़ोनिंग नियमों के अनुसार होना चाहिए।

3. साइनबोर्ड और बाहरी क्षेत्र:

  • दुकानों के बाहर लगे बोर्ड पर किसी भी प्रकार का लोगो या प्रचार चित्र लगाना प्रतिबंधित है। केवल दुकान का नाम ही लिखा जा सकता है।

  • दुकानों के बाहर फुटपाथ का इस्तेमाल भी वर्जित होगा।

4. सुरक्षा और सुविधाएं:

  • हर दुकान के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है।

  • साफ-सफाई, सुरक्षित कचरा निपटान और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

  • विक्रेताओं को भवन के डिज़ाइन, दिव्यांगों के लिए रैंप, अग्निशमन प्रणाली, रोशनी, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग जैसी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, जैसा कि सऊदी बिल्डिंग कोड में निर्धारित है।

तंबाकू उत्पादों की बिक्री के विशेष दिशा-निर्देश

  • उत्पादों की पैकेजिंग:

    • उत्पादों को मिलाना या दोबारा पैक करना प्रतिबंधित है।

    • हर उत्पाद के पास आपूर्तिकर्ता का प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।

  • उम्र सीमा:

    • 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जा सकते।

    • खरीदार की आयु की जांच करना अनिवार्य है।

  • चेतावनी और सूचना:

    • दुकानों में धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों से संबंधित चेतावनी संदेश और नियमों से जुड़े QR कोड प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

  • प्रचार और मुफ्त नमूने:

    • एकल सिगरेट का प्रचार, मुफ्त नमूनों का वितरण या बिक्री पूरी तरह निषिद्ध है।

  • गुणवत्ता मानक:

    • केवल वही उत्पाद बेचे जा सकते हैं जो सऊदी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण (SFDA) के मानकों पर खरे उतरते हों।


यह कठोर कदम सऊदी अरब द्वारा तंबाकू सेवन को नियंत्रित करने और जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।