इस्लामाबाद (पाकिस्तान)
प्रसिद्ध पाकिस्तानी इस्लामी विद्वान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को जेहलम के डिप्टी कमिश्नर के आदेश पर पब्लिक ऑर्डर की सुरक्षा हेतु ऑर्डिनेंस (MPO) की धारा 3 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस के अनुसार, उनकी गतिविधियाँ सार्वजनिक शांति भंग करने या जन सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती थीं, इस आशंका के चलते उन्हें हिरासत में लिया गया। इस कार्रवाई के साथ ही जेहलम शहर स्थित उनकी निजी अकादमी को भी सील कर दिया गया है, जहाँ वे नियमित रूप से धार्मिक व्याख्यान और चर्चाएँ आयोजित करते थे।
इंजीनियर अली मिर्ज़ा को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार यह गिरफ्तारी पूरी तरह से एहतियाती कदम के रूप में की गई है, और फिलहाल उनके खिलाफ कोई औपचारिक आरोप दर्ज नहीं किए गए हैं।
पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है लेकिन औपचारिक आरोपों की जानकारी नहीं दी है। बताया गया है कि विभिन्न धार्मिक संगठनों के नेताओं ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की थी, जिससे यह कार्रवाई संभव हो सकी।
धारा 3 (MPO) के तहत प्रशासन को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी व्यक्ति को संभावित खतरे के आधार पर बिना मुकदमा चलाए हिरासत में ले सकता है, ताकि सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखी जा सके।
यह एक विकसित होती हुई खबर है, आगे की जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।