नई दिल्ली. दिल्ली में सोमवार से सभी सार्वजनिक गतिविधियों की अनुमति के साथ अनलॉक जारी रहेगा. जिन बाजारों को पिछले सप्ताह ऑड-ईवन नियमों का पालन करते हुए खोलने की अनुमति दी गई थी, उन्हें अब नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी और सभी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी. हालांकि कोविड-19 प्रबंधन के तहत कुछ प्रतिबंधों के साथ साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति होगी.
इसके अलावा कई अन्य सार्वजनिक गतिविधियों की अनुमति होगी. हालांकि, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभा प्रतिबंधित रहेगी.
सार्वजनिक पार्क, सिनेमा हॉल, पब, स्विमिंग पूल आदि पर प्रतिबंध रहेगा.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को घोषणा करते हुए कहा, “स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. सोमवार से दिल्ली में डेढ़ महीने के लॉकडाउन बाद कई और सार्वजनिक गतिविधियां फिर से शुरू होंगी. हम कोविड -19 की जांच करेंगे. अगले सप्ताह स्थिति और आगे निर्णय लेंगे.”
यह तीसरा सप्ताह होगा, जब दिल्ली को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोला गया. पहले चरण में निर्माण और कारखानों को खोलने की अनुमति दी गई थी. दूसरे चरण में मॉल को ऑड-ईवन नियमों के तहत खोलने की अनुमति दी गई थी और अब सोमवार से दिल्ली में सभी सार्वजनिक गतिविधियों की अनुमति होगी.