बीजिंग. चीन में जन्मे कनाडाई अरबपति जिओ जियानहुआ को शुक्रवार को शंघाई की एक अदालत ने रिश्वत, गबन और अन्य वित्तीय अपराधों के लिए 13 साल जेल की सजा सुनाई है. फस्र्ट पीपुल्स कोर्ट के एक आदेश के अनुसार, उनके टुमॉरो होल्डिंग इन्वेस्टमेंट ग्रुप, (जिसका कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध है) पर भी 55 बिलियन युआन (8 बिलियन डॉलर) का जुर्माना लगाया गया है.
डीपीए समाचार एजेंसी की रिपोर्ट, कनाडाई पासपोर्ट धारक जिओ को पांच साल पहले हांगकांग के फोर सीजन्स होटल में हिरासत में लिया गया था और चीन लाया गया था. उसके बाद से उन्हें नहीं देखा गया है.
अदालत ने 65 लाख युआन का व्यक्तिगत जुर्माना भी लगाया, जिसमें उन्होंने सहयोग करने और आरोपों के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद उदारता दिखाई.
अदालत के अनुसार, जिओ एंड टुमॉरो होल्डिंग ने पर्यवेक्षण से बचने और अन्य अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए 2001 से 2021 तक 68 करोड़ युआन के शेयरों, अपार्टमेंट, नकद और अन्य संपत्ति के साथ राज्य के अधिकारियों को रिश्वत दी.
रिश्वत लेने वाले लोक सेवकों पर अलग से कानूनी कार्यवाही चल रही है. कनाडा के दूतावास ने जुलाई में जिओ तक पहुंच की मांग की, लेकिन सफलता नहीं मिली. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने बीजिंग में संवाददाताओं से कहा, चीन जिओ की दोहरी राष्ट्रीयता को मान्यता नहीं देता है.