गाड़ी चलाते हैं तो ये आपके काम की खबर है: 1 जुलाई से सतर्क हो जाएं दिल्लीवासी!

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  [email protected] | Date 28-06-2025
1 crore vehicles will not get fuel from July 1, know the reason?
1 crore vehicles will not get fuel from July 1, know the reason?

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली 

दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण को काबू में लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए घोषणा की है कि 1 जुलाई 2025 से 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियों और 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों को किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा. इस निर्णय का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए पेट्रोल पंपों पर निगरानी के विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिनमें कैमरे की निगरानी और पुलिस बल की तैनाती शामिल है.

कैमरों से होगी हर वाहन की निगरानी

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि हर पेट्रोल पंप पर ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे लगाए जाएंगे, जो गाड़ियों के नंबर देखकर तुरंत यह पहचान सकेंगे कि कौन-सी गाड़ी तय उम्रसीमा से अधिक पुरानी है. अगर कोई वाहन नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी.
 
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस तैयार

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इस आदेश को लागू कराने के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है. कई पेट्रोल पंपों पर ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात किए जा रहे हैं ताकि कोई भी पुराना वाहन चुपचाप ईंधन न भरवा सके. यह निगरानी 24 घंटे की होगी और सभी पेट्रोल पंपों को आदेश दिए गए हैं कि वे इन नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई करें.
 
अगर कोई गाड़ी पहली बार नियम तोड़ती हुई पकड़ी जाती है, तो वाहन मालिक एफिडेविट देकर गाड़ी को छुड़ा सकता है। लेकिन दूसरी बार में गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा और मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह व्यवस्था लागू होते ही पुरानी गाड़ियों के लिए दिल्ली में चलना लगभग असंभव हो जाएगा।
 
एनसीआर में भी लागू होगी यह योजना

दिल्ली के बाद यह योजना एनसीआर (नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद आदि) क्षेत्रों में भी लागू की जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि 1 नवंबर 2025 से यह नियम एनसीआर में भी प्रभाव में आ जाएगा. एनसीआर में भी ट्रैफिक विभाग और प्रशासन इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए तैयारी कर रहे हैं. दिल्ली सरकार का यह कदम कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की सिफारिशों के तहत उठाया गया है. दिल्ली की वायु गुणवत्ता को लेकर सरकार बेहद सजग है और यह निर्णय उसी दिशा में एक ठोस प्रयास है. अधिकारियों का कहना है कि पुरानी गाड़ियां दिल्ली में प्रदूषण की बड़ी वजह हैं, और यदि इन पर रोक न लगाई गई तो प्रदूषण नियंत्रण का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा.
 
क्या करें वाहन मालिक?

अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो चुकी है और तय सीमा (10 या 15 साल) पार कर चुकी है, तो: उसे स्क्रैप कराना ही एकमात्र विकल्प है. आप चाहें तो वाहन को किसी दूसरे राज्य में रजिस्टर कराकर वहां चला सकते हैं, लेकिन दिल्ली में उसे चलाने की अनुमति नहीं होगी. CNG वाहन भी इस नियम के दायरे में आएंगे यदि वे निर्धारित उम्र सीमा पार कर चुके हैं. इस आदेश के बाद राजधानी में पुराने वाहनों की संख्या में भारी गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे वायु प्रदूषण में कुछ राहत मिलने की संभावना है. सरकार का कहना है कि यह फैसला जनता के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है.