Mohammed Shami will give 4 lakh rupees, after the High Court's decision his wife said- 'I had faith in justice, now I have got justice'
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज़ मोहम्मद शमी को निर्देश दिया है कि वह अपनी पत्नी हसीन जहां और बेटी के भरण-पोषण के लिए हर महीने कुल 4 लाख रुपये गुजारा भत्ता अदा करें। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि इस राशि में से 50 हजार रुपये बेटी के लिए और 3.5 लाख रुपये हसीन जहां को दिए जाएंगे.
इस फैसले के बाद हसीन जहां ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "मुझे कानून और न्यायपालिका पर शुरू से भरोसा था। मैंने जो तकलीफें झेली हैं, वो कोई नहीं जानता, लेकिन अब अदालत ने जो फैसला दिया है, वो मेरे हक़ में इंसाफ है."
हसीन जहां ने यह भी कहा कि इतने सालों तक उन्हें अकेले अपनी बेटी की परवरिश करनी पड़ी और इस दौरान उन्हें कई तरह की आर्थिक और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा, "मैंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। आज कोर्ट के फैसले से मुझे थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी भी मेरी ज़िंदगी आसान नहीं है."
बता दें कि हसीन जहां ने साल 2018 में शमी पर घरेलू हिंसा, बेवफाई और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने शमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद यह मामला लगातार सुर्खियों में बना रहा। कई सालों तक यह कानूनी लड़ाई चली, और अब हाई कोर्ट ने गुजारा भत्ते का फैसला सुनाया है.
इस मामले पर शमी की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. लेकिन माना जा रहा है कि उनके वकील इस फैसले के खिलाफ अगली कानूनी रणनीति पर विचार कर सकते हैं.
हसीन जहां ने बातचीत के अंत में कहा, "मेरे लिए यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यह एक सम्मान और अधिकार की लड़ाई थी. मुझे खुशी है कि कोर्ट ने मेरे पक्ष को समझा। अब मैं अपनी बेटी को एक सुरक्षित भविष्य देने के लिए थोड़ा निश्चिंत हूं."