आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में 'हेलमेट नहीं, तो पेट्रोल नहीं’ के प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर प्रशासन ने शुक्रवार को सख्त कदम उठाते हुए एक पेट्रोल पंप को सील कर दिया. यह प्रतिबंधात्मक आदेश शुक्रवार से ही लागू हुआ है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी.
अधिकारियों ने बताया जिले के अरंडिया बाईपास स्थित एक पेट्रोल पंप पर उन दोपहिया वाहन चालकों को भी पेट्रोल दिया जा रहा था जिन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखे थे.
उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप परिसर में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता से संबंधित कोई सूचना-पट्ट भी नहीं लगाया गया था.
अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन के प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर पेट्रोल पंप को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है.
उन्होंने बताया कि इस आदेश के प्रभावी पालन के लिए जिले भर में अनुविभागीय दंडाधिकारियों (एसडीएम) के नेतृत्व में गठित विशेष दल पेट्रोल पंपों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं.
अधिकारियों के मुताबिक उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और इस अदालत के पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे ने मंगलवार को एक बैठक में प्रशासन को निर्देश दिए थे कि वाहन सवारों द्वारा हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए जाने के नियम का पालन सुनिश्चित कराने के लिए शहर में सघन अभियान चलाया जाए.
उन्होंने बताया कि इन निर्देशों के अगले दिन बुधवार को प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत 'हेलमेट नहीं, तो पेट्रोल नहीं’ का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया.
इस कानूनी प्रावधान के तहत दोषी को एक वर्ष तक के कारावास या 5,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों सजाओं से दंडित किया जा सकता है.