Waqf Bill Hearing: New CJI Justice Gavai will hear the Waqf case and can take decisions
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट में आज से एक बार फिर वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर संवैधानिक वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई शुरू होगी. इस मामले की सुनवाई अब CJI जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह करने वाले हैं. इसके पहले पूर्व CJI जस्टिस संजीव खन्ना इस मामले की सुनवाई कर रहे थे लेकिन वह 13 मई को रिटायर हो गए हैं.
अदालत के प्रस्ताव का विरोध
यहां आपको बता दें कि केंद्रीय वक्फ परिषदों और बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के फैसले को अनुमति देने वाले प्रावधान पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव को केंद्र ने नकारा था. इसके अलावा याचिकार्ता की ओर से वक्फ समेत वक्फ संपत्तियों की अधिसूचना रद्द करने के खिलाफ अंतरिम आदेश को पास करने के फैसले का विरोध किया था.
SC ने किया था इशारा
वहीं, इस कड़ी में 17 अप्रैल को SC ने ये इशारा किया था कि वह विवादास्पद वक्फ अधिनियम, 2025 के कुछ हिस्सों पर रोक लगाने पर विचार कर रहा है. इसमें वक्फ-बाय-यूजर का कॉन्सेप्ट, वक्फ बोर्ड्स में गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व और विवादित वक्फ भूमि की स्थिति को बदलने के लिए कलेक्टर को दिए गए अधिकार शामिल हैं.
कौन हैं जस्टिस गवई?
यहां आपको बता दें कि जस्टिस गवई का जन्म 24 नवंबर, 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ. उन्होंने 16 मार्च, 1985 को अपनी वकालत शुरू की और 1987 से 1990 तक बॉम्बे हाईकोर्ट में स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस की. बाद में फिर वह अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में काम किया.