उप्र : ज्ञानवापी वजूखाना के सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टली

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 03-02-2026
UP: Hearing on petition seeking survey of Gyanvapi washroom deferred
UP: Hearing on petition seeking survey of Gyanvapi washroom deferred

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना के एएसआई सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई मंगलवार को टाल दी और अगली तिथि 10 मार्च, 2026 निर्धारित की।
 
न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल, वाराणसी की एक अदालत में वादकारियों में से एक राखी सिंह की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं।
 
अदालत ने कहा, “संबंधित पक्षकारों के वकीलों ने बताया कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही है जिसे देखते हुए इस मामले में सुनवाई टाली जाती है।”
 
यह पुनरीक्षण याचिका वाराणसी के जिला न्यायाधीश के 21 अक्टूबर, 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है जिसमें जिला न्यायाधीश ने ज्ञानवापी मस्जिद में वजूखाना क्षेत्र (कथित शिवलिंग को छोड़कर) का सर्वेक्षण करने का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को निर्देश देने से मना कर दिया था।
 
वाराणसी की अदालत में श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना वाद में शामिल वादकारियों में से एक राखी सिंह ने अपनी इस पुनरीक्षण याचिका में दलील दी है कि न्याय हित में वजूखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण आवश्यक है क्योंकि इससे अदालत को निर्णय पर पहुंचने में मदद मिलेगी।
 
उनका यह भी कहना है कि वजूखाना क्षेत्र का एएसआई से सर्वेक्षण इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इससे संपूर्ण संपत्ति का धार्मिक चरित्र निर्धारित हो सकेगा।
 
उल्लेखनीय है कि एएसआई वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का पहले की सर्वेक्षण कर चुका है और वाराणसी के जिला न्यायाधीश को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एएसआई ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश के 21 जुलाई, 2023 के आदेश के तहत सर्वेक्षण किया था।