वाशिंगटन
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने बुधवार को शुल्क (टैरिफ) विवाद के मुद्दे पर अमेरिका के उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हुए न्यायाधीशों से इस मामले में जल्द से जल्द निर्णय देने की अपील की। प्रशासन ने अदालत से स्पष्ट करने को कहा है कि क्या राष्ट्रपति को संघीय कानून के तहत व्यापारिक दंड (ट्रेड पेनल्टी) लगाने का अधिकार प्राप्त है।
सरकार ने अपनी याचिका में अपीलीय अदालत के उस फैसले को पलटने की मांग की है, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए अधिकांश शुल्कों को आपातकालीन शक्तियों से जुड़े एक कानून के तहत अवैध ठहराया गया था।
हालाँकि संघीय सर्किट की अपीलीय अदालत ने इन शुल्कों को फिलहाल लागू रहने दिया है, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन ने बुधवार देर रात दायर अपनी याचिका में उच्चतम न्यायालय से शीघ्र हस्तक्षेप करने और अंतिम निर्णय देने का अनुरोध किया।