झज्जर (हरियाणा)
हरियाणा के झज्जर कोर्ट ने ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार को आर्म्स एक्ट से जुड़े एक मामले में हरियाणा पुलिस की हिरासत में देने से इनकार कर दिया है। हरियाणा पुलिस झज्जर के सदर थाना में दर्ज एफआईआर के संबंध में सुशील कुमार की कस्टडी की मांग कर रही थी।
दिल्ली के एक हत्या मामले में जेल में बंद सुशील कुमार को प्रोडक्शन वारंट पर झज्जर कोर्ट में पेश किया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) मीनू ने हरियाणा पुलिस की पांच दिन की कस्टडी की अर्जी खारिज कर दी।
पुलिस का कहना था कि सुशील कुमार से गहन पूछताछ जरूरी है, ताकि उस युवक को गिरफ्तार किया जा सके, जिसके जरिए कथित तौर पर पिस्तौल और कारतूस एक व्यक्ति विशाल तक पहुंचाए गए थे। पुलिस ने यह भी दलील दी थी कि पूछताछ के लिए सुशील कुमार को दिल्ली और पंजाब ले जाना आवश्यक है।
हालांकि, अदालत ने कस्टडी की मांग खारिज करते हुए कहा कि पुलिस की अर्जी में दिल्ली या पंजाब के किसी स्थान, शहर या जिले का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसे में हिरासत की कोई ठोस वजह नहीं बनती।
कोर्ट ने सुशील कुमार को 29 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजते हुए निर्देश दिया कि उनकी अगली पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जाए।
सुशील कुमार की ओर से पेश अधिवक्ता रोहित दलाल ने दलील दी कि पुलिस की अर्जी खारिज की जानी चाहिए, क्योंकि आरोपी का सह-आरोपियों से कोई सीधा संबंध नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि सुशील कुमार से दिल्ली की तिहाड़ जेल में पहले ही पूछताछ की जा चुकी है।गौरतलब है कि हरियाणा पुलिस ने 16 दिसंबर को तिहाड़ जेल से प्रोडक्शन के बाद झज्जर कोर्ट परिसर में करीब दो घंटे तक सुशील कुमार से पूछताछ की थी।






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