जीएसटी रिटर्न फॉर्म का मसौदा एक नवंबर को सुझावों के लिए पोर्टल पर जारी किया जाएगा

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 22-10-2026
The draft GST return form will be released on the portal for suggestions on November 1.
The draft GST return form will be released on the portal for suggestions on November 1.

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत विसंगतियों संबंधी नोटिस को कम करने के प्रयास के तहत वित्त मंत्रालय एक नवंबर को संशोधित जीएसटी रिटर्न फॉर्म का मसौदा परामर्श के लिए ‘एमवाईजीओवी.इन’ (माईगॉव.इन) मंच पर रखेगा। इनमें जीएसटीआर-1 भी शामिल है, जिसमें कारोबारियों को अपनी बाहरी आपूर्ति का ब्योरा देना होता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
 
केंद्र एवं राज्यों के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी परिषद ने आठ अक्टूबर को अपनी 57वीं बैठक में जीएसटीआर-1/1ए/आईएफएफ फॉर्म के मसौदे को मंजूरी दी थी। संशोधित फॉर्म एक अप्रैल, 2027 से लागू होंगे।
 
वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) इन फॉर्म को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए ‘एमवाईजीओवी.इन’ पोर्टल पर रखेगा। इस परामर्श प्रक्रिया में 30 नवंबर तक टिप्पणियां दी जा सकेंगी।
 
सीबीआईसी के जीएसटी नीति प्रभाग के आयुक्त गौरव सिंह ने कहा कि फिलहाल माल एवं सेवा कर में एक बड़ी समस्या रिटर्न (कर वापसी) के ब्योरे में विसंगति है और करीब 80 प्रतिशत नोटिस ऐसी विसंगतियों के कारण जारी किए जाते हैं।
 
कारोबारी वर्तमान में जीएसटीआर-3बी में बदलाव या संशोधन कर सकते हैं। यह स्व-घोषित सारांश रिटर्न और मासिक कर भुगतान फॉर्म हैं। इससे जीएसटीआर-1 के साथ ब्योरे में विसंगति पैदा होती है।