नई दिल्ली
दिल्ली की अदालत ने जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उन्होंने आगामी संसद सत्र में भाग लेने के लिए हिरासत पैरोल या अंतरिम जमानत की मांग की थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने रशीद की अधिवक्ता विख्यात ओबेरॉय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिका में यह तर्क दिया गया कि रशीद सांसद हैं और उन्हें अपने सार्वजनिक कर्तव्य के तहत 1 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन संसद सत्र में उपस्थित होना आवश्यक है।
अदालत ने सुनवाई बंद कमरे में की और आदेश बृहस्पतिवार को सुनाए जाने की संभावना है। इससे पहले, 21 नवंबर को जांच एजेंसी ने याचिका पर निर्देश लेने के लिए समय मांगा था।
रशीद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर के बारामूला से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया था। संसद के मानसून सत्र और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें पहले भी हिरासत पैरोल और अंतरिम जमानत दी जा चुकी है।
रशीद 2017 में आतंकी वित्तपोषण मामले में यूएपीए के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए थे और 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं।