Tarun murder case: Delhi Police file charge sheet, invoke murder and SC-ST Act provisions
नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस ने उत्तम नगर में होली के दिन हुई एक घटना से जुड़े तरुण हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें हत्या के आरोप और SC-ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत प्रावधान लगाए गए हैं। द्वारका की एक अदालत में दाखिल की गई इस चार्जशीट में 17 आरोपियों के नाम शामिल हैं। दो आरोपी फिलहाल फरार हैं, जबकि दो नाबालिगों से जुड़े मामलों की सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा अलग से की जाएगी। पुलिस के अनुसार, यह चार्जशीट लगभग 500 पन्नों की है और 4 मार्च, 2026 की घटना से संबंधित है।
बताया जाता है कि विवाद तब शुरू हुआ जब एक नाबालिग लड़की ने कथित तौर पर एक खास समुदाय की महिला पर गुब्बारा फेंक दिया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब महिला के रिश्तेदारों ने कथित तौर पर तरुण के घर के पास उस पर लाठियों से हमला कर दिया। चोटों के कारण अगले ही दिन उसकी मौत हो गई।
जांच के दौरान, पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी। लगभग 50 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों ने SC/ST समुदाय के किसी सदस्य के खिलाफ अपराधों से संबंधित धाराओं के साथ-साथ, एक समूह द्वारा की गई हत्या के आरोप भी लगाए हैं। इस मामले की सुनवाई अब द्वारका जिला अदालत में स्थित एक विशेष SC/ST अदालत द्वारा की जाएगी। इससे पहले, दिल्ली नगर निगम ने आरोपियों में से एक से जुड़ी एक संपत्ति के कथित तौर पर अवैध हिस्से को तोड़ दिया था। अदालत ने जांच अधिकारी और शिकायतकर्ता को 11 मई को होने वाली अगली सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया है।