तमिलनाडु सरकार शराब बिक्री के लिए 21 वर्ष की आयु सीमा को सख्ती से लागू करेगी

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 14-05-2026
Tamil Nadu government to strictly enforce 21-year age limit for liquor sale
Tamil Nadu government to strictly enforce 21-year age limit for liquor sale

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली 

 
राज्य में नाबालिगों के बीच शराब सेवन की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से तमिलनाडु सरकार ने शराब की खरीद और सेवन के लिए 21 वर्ष की कानूनी आयु सीमा की अनिवार्यता को दोहराया है।
 
सरकार ने राज्य भर में शराब की 717 दुकानों को बंद करने का भी आदेश दिया है और नए निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
 
शराब की बिक्री पर एकाधिकार रखने वाली सरकारी एजेंसी 'तमिलनाडु राज्य विपणन निगम' (टासमैक) पूजा स्थलों के पास स्थित 276 दुकानों, शैक्षणिक संस्थानों के पास की 186 दुकानों और बस अड्डों के पास स्थित 255 दुकानों को बंद करेगी।
 
टासमैक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को कहा कि शराब की दुकानों के कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे उन सभी ग्राहकों के पहचान प्रमाण की जांच करें जिनकी उम्र संदिग्ध लगती है। पहचान प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों की जांच की जा सकती है।
 
अधिकारी ने यह भी बताया कि राज्य सरकार दुकानों के संचालन के घंटों में कटौती करने पर विचार कर रही है।
 
वर्तमान में राज्य भर में शराब की दुकानें दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुलती हैं।
 
उन्होंने कहा, "दुकानें बंद होने का समय घटाकर रात आठ बजे करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।"
 
वर्तमान में, टासमैक पूरे राज्य में कुल 4,765 शराब की दुकानों का संचालन करता है। 717 दुकानों के बंद होने के बाद यह संख्या घटकर 4,048 रह जाएगी।