सोनम रघुवंशी को जमानत देने के आदेश पर रोक से उच्चतम न्यायालय का इनकार

Story by  अर्सला खान | Published by  [email protected] | Date 03-07-2026
Supreme Court refuses to stay order granting bail to Sonam Raghuvanshi
Supreme Court refuses to stay order granting bail to Sonam Raghuvanshi

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
उच्चतम न्यायालय ने 2025 में हनीमून के दौरान पति की हत्या करने की आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत देने के मेघालय उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।
 
न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर आपत्ति जताई, लेकिन यह कहते हुए उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया कि सोनम रघुवंशी जेल से रिहा हो चुकी है, और अधीनस्थ अदालत की जमानत शर्तों के तहत शिलांग में रह रही है।
 
राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोनम रघुवंशी के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और उसे तकनीकी आधार पर रिहा नहीं किया जा सकता।
 
मेहता ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया, लेकिन पीठ ने यह राहत देने से इनकार कर दिया।