सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी के आरोप वाली याचिका खारिज की

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  [email protected] | Date 19-08-2025
Supreme Court dismisses petition alleging irregularities in Maharashtra assembly elections
Supreme Court dismisses petition alleging irregularities in Maharashtra assembly elections

 

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी के आरोप वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह आदेश देते हुए याचिकाकर्ता चेतन चंद्रकांत अहिरे की अपील को ठुकरा दिया। यह अपील बॉम्बे हाईकोर्ट के जून 2025 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी।

अहिरे ने आरोप लगाया था कि चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएँ हुईं और मतदान शाम 6 बजे के बाद लगभग 75 लाख फर्जी वोट डाले गए। उन्होंने मांग की थी कि राज्य की सभी 288 विधानसभा सीटों के चुनाव परिणाम रद्द घोषित किए जाएं।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने यह भी आग्रह किया था कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रवार यह जानकारी दी जाए कि कितने वोट आधिकारिक समयसीमा के बाद डाले गए और साथ ही सफल उम्मीदवारों के चुनाव प्रमाणपत्र रद्द किए जाएं।

हालांकि, हाईकोर्ट ने पहले ही उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि यह केवल एक अखबार की रिपोर्ट पर आधारित है, इसमें ठोस सबूत नहीं हैं और यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है।