तमिलनाडु के हिस्से का कावेरी का पानी तत्काल जारी करने संबंधी याचिका पर 17 अगस्त को सुनवाई: न्यायालय

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 12-08-2026
seeking ediate release of Tamil Nadu's share of Cauvery water: Court
seeking ediate release of Tamil Nadu's share of Cauvery water: Court

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
 उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि तमिलनाडु के हिस्से का कावेरी नदी का पानी तत्काल छोड़ने का कर्नाटक को निर्देश देने के अनुरोध वाली तमिलनाडु सरकार, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) और अन्य की याचिकाओं पर 17 अगस्त को सुनवाई होगी।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने इससे पहले कहा था कि तमिलनाडु सरकार की याचिका पर बृहस्पतिवार यानी 13 अगस्त को सुनवाई होगी।
 
कुछ किसानों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने बुधवार को मामले की जल्द सुनवाई के लिए दायर एक अलग याचिका का उल्लेख किया।
 
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यह मामला न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन वह अस्वस्थ हैं।’’
 
इससे पहले, तमिलनाडु सरकार ने कहा था कि राज्य को कावेरी के पानी का उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है जबकि इस साल कम बारिश हुई है।