सेबी एक अगस्त से खुले बाजार के जरिये शेयर पुनर्खरीद की व्यवस्था फिर से करेगी लागू

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 07-07-2026
SEBI to reintroduce share buyback mechanism through open market from August 1
SEBI to reintroduce share buyback mechanism through open market from August 1

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अधिसूचना जारी कर शेयर बाजार के माध्यम से खुले बाजार में शेयर की पुनर्खरीद (बायबैक) की व्यवस्था को फिर से लागू करने के नियम अधिसूचित किए हैं।

इसके तहत कंपनियां एक अगस्त से खुले बाजार में अपने ही शेयर की पुनर्खरीद कर सकेंगी। साथ ही, पुनर्खरीद की प्रक्रिया की अवधि अधिकतम 66 कार्य दिवस तय की गई है।
 
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के नए नियमों के तहत कंपनियां पुनर्खरीद के लिए अलग से ‘पुनर्खरीद खिड़की’ के बिना नियमित कारोबार व्यवस्था के माध्यम से पुनर्खरीद कर सकेंगी।
 
इस कदम का उद्देश्य सुगमता और क्रियान्वयन दक्षता बढ़ाना है। साथ ही, सूचीबद्ध कंपनियों के लिए पूंजी आवंटन के एक साधन के रूप में पुनर्खरीद को अधिक आकर्षक बनाना भी है।
 
सेबी ने 2025 में खुले बाजार के माध्यम से पुनर्खरीद की व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया था। नियामक ने उस समय शेयरधारकों के साथ असमान व्यवहार और कर संबंधी विकृतियों पर चिंता जताई थी, क्योंकि यह व्यवस्था चुनिंदा निवेशकों के पक्ष में मानी जाती थी।