सेबी ने एफपीआई नियमों में किया संशोधन, पंजीकरण शुल्क रुपये में निर्धारित करने का निर्देश

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 08-07-2026
SEBI amends FPI regulations, directs registration fee to be fixed in rupees
SEBI amends FPI regulations, directs registration fee to be fixed in rupees

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) और विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों (एफवीसीआई) के लिए अमेरिकी डॉलर में निर्धारित मौजूदा पंजीकरण शुल्क व्यवस्था की जगह भारतीय रुपये में शुल्क निर्धारित करने की व्यवस्था लागू की है।
 
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अधिसूचना में कहा कि इस बदलाव को लागू करने के लिए एफपीआई से संबंधित नियमों में संशोधन किया गया है। संशोधित प्रावधान छह महीने बाद प्रभावी होंगे।
 
सेबी ने तीन जुलाई को जारी अधिसूचना के जरिये प्रथम श्रेणी के एफपीआई और एफवीसीआई के लिए पंजीकरण शुल्क 2,500 अमेरिकी डॉलर से संशोधित कर 2.3 लाख रुपये कर दिया।
 
बाजार नियामक ने एफपीआई पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले साझा आवेदन पत्र को भी अद्यतन किया है। नियामक ने स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटन की सुविधा के लिए साझा आवेदन पत्र में आवेदक की जन्म तिथि या कंपनी के गठन की तिथि को शामिल करना अनिवार्य किया है।
 
इसके अलावा, नामित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीडीपी) को पंजीकरण दिए जाने के बाद एकत्रित पंजीकरण शुल्क पांच कार्य दिवस के भीतर सेबी को जमा कराना होगा।