RBI ने युवा प्रोफेशनल्स को सेंट्रल बैंक के साथ 1.5 लाख रुपये प्रति महीने के स्टाइपेंड पर काम करने के लिए आमंत्रित किया है

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 16-06-2026
RBI invites young professionals to work with central bank at Rs 1.5 lakh/month stipend
RBI invites young professionals to work with central bank at Rs 1.5 lakh/month stipend

 

नई दिल्ली 
 
रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने मुंबई स्थित अपने अलग-अलग सेंट्रल ऑफ़िस विभागों में अलग-अलग काम के क्षेत्रों के लिए 'यंग प्रोफ़ेशनल' (YP) के तौर पर काम करने के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मंगाए हैं। इसके लिए हर महीने 1,50,000 रुपये का तय स्टाइपेंड (मानदेय) दिया जाएगा। सेंट्रल बैंक की ओर से जारी आधिकारिक नोटिफ़िकेशन के अनुसार, इस भर्ती प्रक्रिया का मकसद अलग-अलग स्पेशलाइज़्ड क्षेत्रों में कुल 12 पद भरना है। इन क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज रिस्क (जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिम) शामिल हैं।
 
चुने गए प्रोफ़ेशनल्स को शुरू में तीन साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। आपसी सहमति से इसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कुल अवधि पांच साल से ज़्यादा नहीं होगी। सेंट्रल बैंक ने साफ़ किया है कि यह काम पूरी तरह से फ़ुल-टाइम कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगा और इसे रेगुलर नौकरी नहीं माना जाएगा।
 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कुछ खास योग्यता शर्तें पूरी करनी होंगी: आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए और 6 जुलाई, 2026 (ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख) को उसकी उम्र 21 साल से ज़्यादा और 30 साल से कम होनी चाहिए। सेंट्रल बैंक के आधिकारिक दस्तावेज़ में मुंबई में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टेड प्रोफ़ेशनल्स के परफ़ॉर्मेंस, काम के घंटों और फ़ाइनेंशियल पेमेंट (पैसे) के नियमों के बारे में कड़े दिशा-निर्देश दिए गए हैं। RBI ने कहा, "काम की पूरी अवधि के दौरान हर महीने 1,50,000 रुपये का तय स्टाइपेंड दिया जाएगा, जिसमें लागू टैक्स की कटौती होगी। YP किसी भी दूसरे अलाउंस या फ़ायदे के हकदार नहीं होंगे।"
 
कॉन्ट्रैक्ट के नियमों में साफ़ तौर पर कहा गया है कि प्रोफ़ेशनल्स कोई दूसरी नौकरी नहीं कर सकते। भर्ती नोटिफ़िकेशन में यह भी साफ़ किया गया है कि चुने गए उम्मीदवार कॉन्ट्रैक्ट की अवधि के दौरान एक साथ दो जगहों पर प्रोफ़ेशनल काम नहीं कर सकते। RBI ने आगे कहा, "YP को सीमित समय के लिए फ़ुल-टाइम कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। बैंक में काम करने के दौरान, YP बैंक की लिखित मंज़ूरी के बिना किसी प्राइवेट या पब्लिक संस्था या किसी प्राइवेट व्यक्ति आदि के लिए कोई पार्ट-टाइम काम नहीं करेंगे और न ही उसके लिए कोई फ़ीस लेंगे।" "YP के काम को बैंक में रेगुलर नौकरी या किसी भी तरह की नियुक्ति नहीं माना जाएगा, और न ही यह रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया और YP के बीच एम्प्लॉयर-एम्प्लॉई (मालिक-कर्मचारी) जैसा रिश्ता होगा।" काम के घंटों और छुट्टी के मैनेजमेंट के बारे में, सेंट्रल बैंक का नियम है कि प्रोफेशनल्स को तय ऑफिस के घंटों का पालन करना होगा और अतिरिक्त घंटों के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा।
नोटिफिकेशन के अनुसार, कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में 15 दिन की छुट्टी मिलेगी, जो आनुपातिक आधार पर जमा होगी और इसे अगले साल के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा।
 
RBI ने कहा, "काम की प्रकृति को देखते हुए, YP को तय ऑफिस के घंटों के अलावा या वीकेंड और छुट्टियों पर काम करने के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।" "बिना किसी ठोस कारण के लगातार 8 वर्किंग डे या उससे ज़्यादा समय तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा सकता है।"
 
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कैंडिडेट्स को अगस्त से अक्टूबर 2026 के आसपास इस पद पर जॉइन करना होगा। चुने जाने पर, व्यक्तियों को फिटनेस का मेडिकल सर्टिफिकेट और संतोषजनक पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट (जिसमें कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होने की पुष्टि हो) देनी होगी, साथ ही एक औपचारिक एग्रीमेंट करना होगा और आचरण के कड़े नियमों व गोपनीयता बनाए रखने के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।