Properties in Delhi that were denied electricity connections due to unauthorised construction will now get them: Government
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन संपत्तियों के बिजली कनेक्शन पर प्रतिबंध हटा दिया है जिनपर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने विभिन्न उल्लंघनों को लेकर मामला दर्ज किया था। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के फैसले से दिल्ली में लगभग 1.25 लाख परिवारों को लाभ होगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने ऐसी संपत्तियों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए आदेश जारी किया है।
बयान के मुताबिक, गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय जनहित में लिया गया है, क्योंकि दिल्ली सरकार सभी परिस्थितियों में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को और आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
बिजली विभाग को जनता से शिकायतें मिल रही थीं कि डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) ने उन संपत्तियों को बिजली कनेक्शन या तो देने से इनकार कर दिया या कनेक्शन काट दिया है जिनपर दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण को लेकर मामला दर्ज किया है।
ऐसे कई मामलों में, यह पाया गया कि एमसीडी से ध्वस्तीकरण का आदेश जारी होने के वर्षों बाद भी, विभिन्न कारणों से कोई कार्रवाई नहीं की गई और उन्हें बिजली कनेक्शन से वंचित रखा गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ऐसी संपत्तियां भी बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।
गुप्ता ने कहा कि लाखों लोग वर्षों से इन इमारतों में रह रहे हैं और केवल ‘संपत्ति को लेकर मामला दर्ज’ होने की स्थिति के कारण उन्हें बिजली कनेक्शन से वंचित रखा गया है, जिससे असुविधा हो रही है और कई क्षेत्रों में बिजली चोरी बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से 1.25 लाख से अधिक परिवारों को बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो वर्षों से अपने परिसर में वैध उपयोगिता कनेक्शन का इंतजार कर रहे थे।