Aamir provided shelter and other assistance to Dr. Umar to carry out the blast: NIA
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए)ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि शहर में लाल किला के नजदीक 10 नवंबर को हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी आमिर राशिद अली ने हमले को अंजाम देने वाले ‘आत्मघाती हमलावर’ डॉ.उमर उन नबी को पनाहगाह और अन्य सहायता मुहैया कराई थी।
इस विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे।
दक्षिण कश्मीर के पंपोर निवासी अली को कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस अदालत परिसर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना की अदालत में पेश किया गया।
मीडियाकर्मियों को अदालत परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया, जिससे कार्यवाही एक प्रकार से ‘बंद कमरे में’ हुई।
एनआईए ने आमिर की हिरासत के लिए दाखिल अर्जी में कहा कि पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है।
आतंकवाद रोधी एजेंसी ने अर्जी में कहा कि हमले में इस्तेमाल की गई कार के पंजीकृत मालिक आमिर ने कथित तौर पर उमर को साजो-सामान संबंधी सहायता प्रदान की थी। उसने दावा किया कि आमिर ने विस्फोट से पहले के दिनों में उमर के लिए एक पनाहगाह की भी व्यवस्था की थी।
संघीय एजेंसी ने अर्जी में कहा कि विस्फोट की सटीकता और तीव्रता का निर्धारण जानबूझकर जनता के मन में भय पैदा करने के साथ-साथ चिंता और घबराहट पैदा करने के इरादे से किया गया था।
एनआईए ने कथित साजिश की गंभीरता को रेखांकित करते हुए कहा कि इस कृत्य का उद्देश्य देश की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालना तथा अस्थिर करना था।
एजेंसी ने अदालत को यह भी बताया कि अली को आगे की जांच के लिए कश्मीर ले जाया जाएगा।
न्यायाधीश ने दलीलों को सुनने के बाद एनआईए की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें आरोपी को पूछताछ के लिए 10 दिनों के लिए उसकी हिरासत में देने का अनुरोध किया गया था।