नई दिल्ली
चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि बिहार से संबंधित घोषणाओं और नीतिगत फैसलों के संबंध में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान केंद्र सरकार पर भी लागू होंगे।
चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा सोमवार को बिहार विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद चुनाव आचार संहिता लागू हो गई।
चुनाव 6 और 11 नवंबर को होंगे और मतगणना 14 नवंबर को होगी।
यहाँ जारी एक बयान में, चुनाव आयोग ने कहा, "बिहार के लिए घोषणाओं/नीतिगत फैसलों के संबंध में आदर्श आचार संहिता केंद्र सरकार पर भी लागू होगी।"
चुनाव प्राधिकरण ने यह भी कहा कि नागरिकों की निजता का सम्मान किया जाना चाहिए और निजी आवासों के बाहर कोई प्रदर्शन या धरना नहीं दिया जाना चाहिए।
इसमें कहा गया है, "भूमि, भवन या दीवारों का उपयोग मालिक की सहमति के बिना झंडे, बैनर या पोस्टर लगाने के लिए नहीं किया जाएगा।"
चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव को सरकारी, सार्वजनिक और निजी संपत्ति से विरूपण हटाने के संबंध में भी निर्देश जारी किए हैं; किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या चुनाव से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सरकारी वाहन या सरकारी आवास का दुरुपयोग; तथा सरकारी खजाने की लागत पर विज्ञापन जारी करने पर प्रतिबंध।