प्रयागराज,
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि पासपोर्ट आवेदनों से संबंधित सभी पुलिस जांच चार सप्ताह के भीतर पूरी कर रिपोर्ट सौंपना अनिवार्य होगा।
न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने यह निर्देश रहीमुद्दीन नामक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत ने कहा कि पासपोर्ट जारी करने में देरी व्यक्ति के यात्रा करने के मौलिक अधिकार में बाधा उत्पन्न करती है।
पीठ ने विदेश मंत्रालय के नागरिक चार्टर (जून 2025) का हवाला दिया, जिसके अनुसार —
एक साधारण पासपोर्ट 30 दिनों के भीतर जारी किया जाना चाहिए,
जबकि नवीनीकरण सात कार्यदिवसों में होना चाहिए।
अदालत ने यह भी कहा कि मंत्रालय की इस समय सीमा में पुलिस सत्यापन की अवधि को शामिल नहीं किया गया है, और इस चरण के लिए कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं है।
अदालत ने निर्देश दिया कि पुलिस विभाग यह सुनिश्चित करे कि पासपोर्ट आवेदनों से जुड़ी सभी फाइलें चार सप्ताह के भीतर पूरी जांच के साथ निपटाई जाएं, ताकि अनावश्यक विलंब न हो।