Pahalgam Attack: पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने लिए पांच बड़े फैसले, अटारी बॉर्डर भी बंद

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  [email protected] | Date 24-04-2025
Pahalgam Attack: India took five big decisions after the terrorist attack in Pahalgam, Attari border also closed
Pahalgam Attack: India took five big decisions after the terrorist attack in Pahalgam, Attari border also closed

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
भारत जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने बुधवार को सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने को कहा. इस हमले में करीब 28 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे.
 
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक मीडिया ब्रीफिंग में भारत के साथ राजनयिक संबंधों को कम करने की घोषणा की।पाकिस्तानइसमें सैन्य अताशे को निष्कासित करना भी शामिल है. उन्होंने बुधवार शाम को हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक के बारे में भी बात की.
 
भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री का पूरा बयान

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज शाम सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक हुई. सीसीएस को 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए थे. कई अन्य घायल हुए थे. सीसीएस ने हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की.
 
 
इससे पहले, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि, आतंकवादी हमले की गंभीरता को देखते हुए, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) ने निम्नलिखित उपाय किए, जिसमें पांच प्रमुख निर्णय शामिल हैं.

1) 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा. 
2) एकीकृत चेकपोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा.
3) सार्क वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
4) रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकार नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में कार्यरत 100 से अधिक व्यक्तियों को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है. उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है.
5) भारत इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा. संबंधित उच्चायोगों में इन पदों को रद्द माना जाता है.