यमुना बाढ़ क्षेत्र आदेश पर NGT सख्त, MCD-DPCC से नई रिपोर्ट तलब

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 18-07-2026
NGT says Yamuna flood plain order not fully followed, seeks fresh report from MCD, DPCC
NGT says Yamuna flood plain order not fully followed, seeks fresh report from MCD, DPCC

 

नई दिल्ली 
 
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कहा है कि दिल्ली में यमुना के बाढ़ वाले इलाकों (फ्लडप्लेन) से अवैध डेयरी गतिविधियों को हटाने के उसके पहले के निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है। हाल की जांच में मवेशियों के लिए अस्थायी शेल्टर और जानवर पाए जाने पर, ट्रिब्यूनल ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को छह सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इसने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) से भी कहा कि वह नए सिरे से जांच करे और उसी समय-सीमा के भीतर नई रिपोर्ट सौंपे।
 
यह आदेश NGT के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली बेंच ने यमुना के बाढ़ वाले इलाकों में चल रही अवैध डेयरी फार्मों के संबंध में ट्रिब्यूनल के 19 अप्रैल, 2024 के आदेश का पालन कराने के लिए दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। ट्रिब्यूनल ने गौर किया कि DPCC की 15 जून और 2 जुलाई, 2026 की जांच रिपोर्टों से पता चला है कि हालांकि कोई पक्का डेयरी ढांचा नहीं मिला, लेकिन बाढ़ वाले इलाके में मवेशियों के लिए अस्थायी शेल्टर, चारा, गोबर के ढेर और लगभग 50-60 जानवर मौजूद थे। ट्रिब्यूनल ने कहा कि इन बातों से पता चलता है कि उसके पहले के निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।
 
जांच में मयूर विहार फेज-I के पास O-ज़ोन, DND फ्लाईओवर के नीचे और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास के इलाके शामिल थे। DPCC अधिकारियों को कई जगहों पर मवेशियों के लिए अस्थायी शेल्टर और बाढ़ वाले इलाकों में घूमते हुए जानवर मिले। जांच के दौरान कोई मालिक या अधिकृत प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। DPCC ने ट्रिब्यूनल को यह भी बताया कि उसने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को पत्र लिखकर बाढ़ वाले इलाकों से अवैध कब्जों और आवारा जानवरों को हटाने के लिए कहा था।
 
DDA ने ट्रिब्यूनल को बताया कि उसने अनधिकृत डेयरियों के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी। हालांकि, उसने कहा कि कब्जे हटाने के बाद मवेशी मालिक जानवरों को वापस ले आते हैं या उन्हें पास के फ्लाईओवर के नीचे रखते हैं। DDA के अनुसार, MCD के पशुपालन विभाग को ऐसे मवेशियों को ज़ब्त करना चाहिए। ट्रिब्यूनल ने आगे कहा कि अगर डेयरी फार्मों की जगह के बारे में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके मवेशी रखे जा रहे हैं, तो DPCC को उचित कार्रवाई करनी चाहिए, जिसमें जहां ज़रूरी हो, उल्लंघन करने वालों पर पर्यावरण मुआवज़ा लगाना भी शामिल है। NGT ने MCD को निर्देश दिया है कि वह छह हफ़्ते के अंदर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपे। इसने DPCC से भी कहा है कि वह ट्रिब्यूनल की बातों पर विचार करने के बाद एक नई रिपोर्ट दाखिल करे। इस मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर, 2026 को होगी।