26/11 मुंबई हमला: अदालत ने परिजनों से फोन पर बात करने की राणा की याचिका पर तिहाड़ जेल से जवाब मांगा

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 25-07-2025
26/11 Mumbai attack: Court seeks Tihar jail response on Rana's plea for phone call with kin
26/11 Mumbai attack: Court seeks Tihar jail response on Rana's plea for phone call with kin

 

नई दिल्ली
 
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की अपने परिवार के सदस्यों से फ़ोन पर बात करने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा।
 
विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने संबंधित तिहाड़ जेल अधीक्षक से विस्तृत जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 1 अगस्त के लिए स्थगित कर दी।
 
इस बीच, जेल अधिकारियों ने अदालत को बताया कि राणा को एक बिस्तर और एक गद्दा उपलब्ध कराया गया है।
 
राणा 26/11 के मुख्य षड्यंत्रकारी डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है, जो एक अमेरिकी नागरिक है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 अप्रैल को उसके भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी पुनर्विचार याचिका खारिज करने के बाद उसे भारत लाया गया था।
 
26 नवंबर, 2008 को, 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह ने समुद्री मार्ग से भारत की वित्तीय राजधानी में घुसने के बाद, एक रेलवे स्टेशन, दो आलीशान होटलों और एक यहूदी केंद्र पर समन्वित हमले किए और उत्पात मचाया।
 
लगभग 60 घंटे चले हमले में कुल 166 लोग मारे गये।