आगर मालवा बगलामुखी मंदिर चंदा अनियमितता: जांच के आदेश

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 08-07-2026
MP: Alleged financial irregularities in donations surface at Baglamukhi Temple in Agar Malwa, collector orders probe
MP: Alleged financial irregularities in donations surface at Baglamukhi Temple in Agar Malwa, collector orders probe

 

आगर मालवा (मध्य प्रदेश) 

मध्य प्रदेश के आगर मालवा ज़िले में स्थित माँ बगलामुखी मंदिर में दान और चढ़ावे के कलेक्शन में वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों ने विवाद खड़ा कर दिया है, जिसके बाद ज़िला प्रशासन ने तीन सदस्यों वाली एक जांच समिति बनाई है। यह समिति उन दावों की जांच करेगी कि सरकार द्वारा नियुक्त मंदिर प्रबंधन समिति से अलग, एक गैर-सरकारी समिति ने निजी बैंक खातों के ज़रिए भक्तों से नकद और सोने-चांदी का चढ़ावा इकट्ठा किया। समिति सात दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी।
 
आगर मालवा की कलेक्टर प्रीति यादव द्वारा 7 जुलाई को जारी आदेश के अनुसार, जांच समिति की अध्यक्षता ज़िला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.एस. सोलंकी करेंगे, जबकि ज़िला कोषागार अधिकारी मनीष सोलंकी और नलखेड़ा नगर परिषद की मुख्य नगर पालिका अधिकारी मिनी अग्रवाल को सदस्य नियुक्त किया गया है।
 
आदेश में कहा गया है, "नलखेड़ा स्थित माँ बगलामुखी मंदिर के संबंध में मिली शिकायतों और आरोपों के अनुसार, आरोप है कि एक गैर-सरकारी समिति सरकार द्वारा नियुक्त मंदिर प्रबंधन समिति से स्वतंत्र रूप से मंदिर परिसर के भीतर भक्तों से नकद और सोने-चांदी के आभूषणों के रूप में दान इकट्ठा कर रही थी। निजी बैंक खातों के इस्तेमाल और वित्तीय गड़बड़ियों के बारे में भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच की ज़रूरत को देखते हुए, तीन सदस्यों वाली संयुक्त जांच समिति का गठन किया गया है।"
 
कलेक्टर ने समिति को यह जांचने का निर्देश दिया कि क्या किसी गैर-सरकारी या अपंजीकृत समिति ने मंदिर परिसर के भीतर दान और चढ़ावा इकट्ठा करने के लिए कोई समानांतर व्यवस्था चलाई थी। इसके साथ ही, प्राप्त नकद, सोने और चांदी की मात्रा का पता लगाने के लिए रसीद बुक, बैंक खातों और अन्य रिकॉर्ड की भी जांच करें और वित्तीय खातों की समीक्षा करें।
 
वित्तीय रिकॉर्ड की जांच के अलावा, समिति को यह पता लगाने का काम भी सौंपा गया है कि क्या कोई सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, मंदिर प्रबंधन का पदाधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति कथित गड़बड़ियों में शामिल था या उनके लिए ज़िम्मेदार था।
 
कलेक्टर ने समिति को यह भी निर्देश दिया कि वह तुरंत मंदिर परिसर का निरीक्षण करे, ज़रूरी सबूत इकट्ठा करे, संबंधित लोगों के बयान दर्ज करे और सात दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट और निष्कर्ष सौंपे।