जन विश्वास अधिनियम के तहत डिजिटल चालान की योजना बना रही एमसी़डी

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 27-05-2026
MCD planning digital challan under Public Trust Act
MCD planning digital challan under Public Trust Act

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली 

 
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) जन विश्वास अधिनियम, 2026 के तहत नागरिक नियमों के उल्लंघनों पर जुर्माना जारी करने और वसूलने के लिए एक डिजिटल तंत्र विकसित करने की योजना बना रहा है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
 
अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित तंत्र के तहत ‘एमसीडी 311’ ऐप में भी बदलाव किए जा सकते हैं और इसके साथ ही एक समर्पित बैकएंड पोर्टल भी बनाया जा सकता है, जिसके माध्यम से फील्ड अधिकारी निरीक्षण के बाद मौके पर ही जुर्माना जारी कर सकेंगे और साक्ष्य को डिजिटल रूप से अपलोड कर सकेंगे।
 
एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “मंगलवार को इस बात पर चर्चा हुई कि इसे कैसे लागू किया जाए। हम मौके पर अधिकारी द्वारा चालान करने के बजाय डिजिटल कार्यप्रणाली, नोटिस जारी करने का डिजिटल तरीका, धन संग्रह का डिजिटल तरीका और नोटिस की तामील का डिजिटल तरीका अपनाने पर विचार कर रहे हैं।”
 
नई प्रणाली के तहत, फील्ड स्तर के अधिकारियों को दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम, 1957 के तहत उल्लंघनों के लिए मौके पर निरीक्षण करने और नागरिक जुर्माना लगाने का अधिकार होगा।
 
उन्होंने बताया, !!अगर कोई भुगतान नहीं करता है, तो उसे न्याय अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा। कर बकाया के रूप में राशि वसूलने का भी प्रावधान है।”
 
अधिकारी ने साथ ही यह भी बताया कि कुछ मामलों में वसूली के लिए संपत्तियों को भी कुर्क किया जा सकता है।
 
यह डिजिटल पहल जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2026 के लागू होने के बाद शुरू की गई है, जो निगम क्षेत्रों में होने वाले कई छोटे-छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है और आपराधिक मुकदमे की जगह जुर्माना वसूलने का प्रावधान करता है।
 
एमसीडी ने हाल ही में जारी एक कार्यालय आदेश में पशु चिकित्सा सेवा, स्वास्थ्य, लाइसेंसिंग, डीईएम, इंजीनियरिंग, विज्ञापन और कारखाना लाइसेंसिंग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को चालान करने के लिए न्याय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया है।