महाराष्ट्र: महिला ने रेप, ब्लैकमेल और ज़बरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया; नागपुर में दो लोग गिरफ़्तार

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 16-06-2026
Maharashtra: Woman alleges rape, blackmail, forced religious conversion; two held in Nagpur
Maharashtra: Woman alleges rape, blackmail, forced religious conversion; two held in Nagpur

 

नागपुर (महाराष्ट्र)
 
पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र के नागपुर में 24 साल की एक शादीशुदा महिला द्वारा रेप, ब्लैकमेल, जबरन वसूली और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए सोनेगांव पुलिस से संपर्क करने के बाद दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, महिला ने स्कूल के समय के एक परिचित और उसके साथियों पर आरोप लगाया है। पुलिस अब तीसरे संदिग्ध को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, जो अभी भी फरार है।
 
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अयाज़ ताज मदारे और अमीन शेख के तौर पर हुई है। पुलिस मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले हज़रत मौलाना की तलाश कर रही है, जिनका नाम भी FIR में शामिल है।
 
डीसीपी (ज़ोन 1) ऋषिकेश रेड्डी ने कहा, "24 साल की एक महिला ने सोनेगांव पुलिस स्टेशन में रेप, ब्लैकमेल, जबरन वसूली और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। उसकी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आगे की जांच चल रही है।"
 
पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मदारे ने प्रॉपर्टी से जुड़े मामले में मदद करने के बहाने उससे दोबारा संपर्क किया। उसने दावा किया कि फरवरी 2025 में एक होटल में हुई मुलाकात के दौरान उसे नशीला पदार्थ दिया गया, जिसके बाद उसकी मर्ज़ी के बिना आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए गए।
 
महिला ने आगे आरोप लगाया कि आरोपियों ने बाद में उन तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल उसे धमकाने और ब्लैकमेल करने के लिए किया। शिकायत के अनुसार, उसे धमकी दी गई कि इस सामग्री को सार्वजनिक किया जाएगा और उसके पति को दिखाया जाएगा, जो अभी सशस्त्र बलों में नागपुर के बाहर तैनात हैं।
 
पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उससे कुछ समय के दौरान लगभग 4 लाख रुपये ऐंठे गए। उसने यह भी दावा किया कि यौन उत्पीड़न से पहले उसे बार-बार ऐसी रस्मों से गुज़रना पड़ा जिनमें कोई अज्ञात तरल पदार्थ पिलाया जाता था और तंत्र-मंत्र से जुड़ी अन्य गतिविधियां की जाती थीं।
 
रेड्डी ने कहा, "शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों को देखते हुए, यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी, जबरन वसूली और महाराष्ट्र के अंधविश्वास और काला जादू विरोधी कानून के तहत संबंधित धाराएं लगाई गई हैं।"
 
FIR के अनुसार, महिला ने आरोप लगाया कि 31 मई को उसे कलमेश्वर ले जाया गया, जहां उसकी मर्ज़ी के खिलाफ धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम किया गया। उसने दावा किया कि उसे उस रस्म में हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया गया और बाद में उसकी मर्ज़ी के बिना उसका धर्म परिवर्तन कराकर मुख्य आरोपी से उसकी शादी करा दी गई।
 
रेड्डी ने कहा, "अपने पति को इन कथित घटनाओं के बारे में बताने के बाद, महिला पुलिस के पास गई और औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।"
 
पुलिस ने बताया कि फरार आरोपी को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं और मामले की आगे जांच चल रही है।