महाराष्ट्र संकटः सुप्रीम कोर्ट ने दी गुरुवार को फ्लोर टेस्ट की अनुमति

Story by  राकेश चौरासिया | Published by  [email protected] | Date 29-06-2022
महाराष्ट्र संकटः सुप्रीम कोर्ट ने दी गुरुवार को फ्लोर टेस्ट की अनुमति
महाराष्ट्र संकटः सुप्रीम कोर्ट ने दी गुरुवार को फ्लोर टेस्ट की अनुमति

 

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा में एमवीए सरकार के लिए गुरुवार के फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने के लिए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार की महाराष्ट्र के राज्यपाल के निर्देश को चुनौती देने वाली और शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु की याचिका पर अपना आदेश पारित किया.

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सीएम उद्धव ठाकरे के शिवसेना गुट और अन्य घटक दलों का तीव्र झटका लगा है. ठाकरे गुट की स्थिति इस समय संख्याबल के आधार पर कमजोर बताई जा रही है. ऐसे में उनके लिए फ्लोर टेस्ट घातक हो सकता है. इसीलिए उनके गुट ने फ्लोर टेस्ट रोके जाने के लिए याचिका दायर की थी.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को फ्लोर टेस्ट से पहले बुधवार को ही इस्तीफा दे दिया. 

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने शाम 5 बजे के बाद हाइब्रिड मोड के माध्यम से हुई सुनवाई में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना, उसके बागी विधायकों और राज्यपाल की ओर से दलीलें सुनीं.

वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी के प्रतिनिधित्व वाले उद्धव ठाकरे गुट ने गुरुवार को शक्ति परीक्षण के आयोजन को स्थगित करने और समानता के संतुलन की मांग करते हुए कहा कि ‘‘राज्यपाल देवदूत नहीं हैं, वे इंसान हैं’’.

इसके विपरीत, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के प्रतिनिधित्व वाले शिंदे और राज्यपाल ने शक्ति परीक्षण की मांग की.

शीर्ष विधि अधिकारी ने राज्यपाल की ओर से पीठ को बताया कि फ्लोर टेस्ट किसी भी देरी से नहीं रुक सकता और राज्यपाल पूरी तरह से संतुष्ट हैं. प्रासंगिक सामग्रियों के आधार पर, एक शक्ति परीक्षण आयोजित किया जाना चाहिए.

राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र विधानमंडल सचिव से गुरुवार को सुबह 11 बजे एमवीए सरकार का फ्लोर टेस्ट कराने को कहा है.